1 मार्च से लॉटरी पर लगेगा 28 प्रतिशत GSTZ, जारी हुआ नोटिफ‍िकेशन

आगामी 1 मार्च, 2020 से लॉटरी पर एक समान 28 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होगा। एक नोटिफ‍िकेशन के मुताबिक यह जीएसटी दर राज्‍य द्वारा संचालित और अधिकृत लॉटरी पर एक मार्च से लागू होगी।


वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने पिछले साल दिसंबर में लॉटरी पर जीएसटी की दर बढ़ाने के साथ ही साथ पूरे देश में एकल दर लागू करने का निर्णय लिया था। लॉटरी के टिकट को खरीदने वाले खरीदारों को अब एक मार्च से 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा।  





राजस्‍व विभाग द्वारा जारी नोटिफ‍िकेशन के मुताबिक, लॉटरी टिकट पर जीएसटी दर को संशोधित कर 14 प्रतिशत किया गया है और 14 प्रतिशत शुल्‍क राज्‍यों द्वारा वसूला जाएगा। इसके परिणामस्‍वरूप लॉटरी पर कुल जीएसटी बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा।  


राजस्‍व विभाग द्वारा जारी नोटिफ‍िकेशन में कहा गया है कि लॉटरी पर जीएसटी की नई दर एक मार्च, 2020 से प्रभावी होगी। वर्तमान में, राज्‍य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है, जबकि राज्‍य-अधिकृत लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्‍स लगता है।


लॉटरी उद्योग ने लॉटरी पर एक समान टैक्‍स लगाने की मांग की थी, जिस पर विचार करने और जीएसटी रेट का सुझाव देने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया था। महाराष्‍ट्र के वित्‍त मंत्री सुधीर मुगंटीवार की अध्‍यक्षता में बने आठ-सदस्‍यीय समूह ने यह सुझाव दिया था कि लॉटरी पर या तो 18 प्रतिशत या फ‍िर 28 प्रतिशत की दर से एक समान जीएसटी लगाया जाना चाहिए। इसके बाद जीएसटी परिषद ने दिसंबर में लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने के पक्ष में निर्णय लिया।